E-FIR Service in Madhya Pradesh|मध्य प्रदेश में ई-एफआईआर सेवा

E-FIR Service in Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश में ई-एफआईआर सेवा


FIR (प्रथम दृष्‍टया रिपोर्ट )

एफ.आई.आर. का पूरा नाम  First Information Report होता है, जिसे हिन्‍दी में प्रथम दृष्‍टया रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिर्पोट है। जो कि CrPC की धारा 154 के तहत दर्ज की जाती है। एफ.आई.आर. पुलिस थाने में प्रत्‍येक व्‍यक्ति दर्ज करवा सकता है। यदि पीडित स्‍वंय सादे पेपर पर लिखकर और हस्‍ताक्षर करके एफ.आई.आर. कर सकता है। मौखिक बताने पर पुलिस अधिकारी द्वारा लिख ली जाती है, फिर पुलिस अधिकारी द्वारा पढकर सुनाई जाती है। एफ.आई.आर. में अपराध का ब्‍यौरा, अपराधी का नाम, स्‍थल का नाम और अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी एफ.आई.आर. में होने चाहिए। जानकारी देने वाले को एफ.आई.आर. की एक प्रति निशुल्‍क मिलती है। यदि कोई पुलिस अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करता है तो डाक और इन्‍टरनेट के माध्‍यम से भी पुलिस अधिकारी और मजिस्‍ट्रेट को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है, जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है।

मध्‍यप्रदेश में e-FIR



मध्‍यप्रदेश सरकार के द्वारा e-FIR, FIR दर्ज कराने की एक वैकल्पिक सुविधा का संचालन अपने प्रदेश में किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक Online ही सम्बंधित थाने को चोरी की घटना के सम्बन्ध में e-FIR के माध्यम से स्वयं ही रिपोर्ट दर्ज कर सकते है| कोई भी नागरिक वेबसाइट mppolice.gov.in, सिटीजन पोर्टल https://citizen.mppolice.gov.in, मध्यप्रदेश पुलिस के मोबाइल एप MpeCop पर ई एफआईआर दर्ज करा सकता है। इस सेवा का उपयोग केवल ऐसे वाहन चोरी एवं साधारण चोरी के मामलो में ही किया जा सकता है जिसमे :-

  • वाहन चोरी (15 लाख से कम ) हो
  • सामान्य चोरी (1 लाख से कम ) हो
  • आरोपी अज्ञात हो, एवं 
  • घटना में चोट/बल का प्रयोग न हुआ हो

 मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल में ऑनलाइन एफआईआर

नागरिकों द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस की website अथवा Citizen Portal https://citizen.mppolice.gov.in पर स्वयं को Register करके Registered ID से login करके ही e-FIR दर्ज की जा सकती है| इसके लिये Website  को ओपन करें। ओपन करने पर इस प्रकार का विन्‍डो प्रदर्शित होगा।


HOME PAGE पर ही आपको e-FIR का ऑप्शन दिखाई देगा। 

e-FIR पर क्लिक करने पर आपके सामने E-FIR SERVICE से संबंधित एक वेब पेज खुलेगा जिसमें आपको बताया गया है कि आप किस प्रकार के मामलों की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

नियम एवं निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद Citizen Portal https://citizen.mppolice.gov.in पर स्वयं को Register करके Registered ID से login करें।

  • यहां आपको होम पेज पर फिर से ई-एफ.आई.आर. का ऑप्शन मिलेगा।
  • ई-एफ.आई.आर. पर क्लिक करते ही आप ऑनलाइन FIR  रजिस्टर पर पहुंच जाएंगे।
  • निर्धारित जानकारी भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको आपकी FIR की डिजिटल कॉपी मिल जाएगी।

  • ई-एफ.आई.आर को देखने या डुप्‍लीकेट प्रति हेतु मुख्‍य मेन्‍यू पर
    View FIR  के आप्‍शन के द्वारा भी ई-एफ.आई.आर प्राप्‍त कर सकते है उसके लिये निम्‍न विन्‍डो प्रदर्शित होगी ।
  • उसमें लागइन करने के उपरांत जिला, पुलिस थाना एवं दिनांक डालकर देख सकते है। 

प्रमुख दिशा निर्देश 

  • ई FIR दायर करते वक्त कोई नागरिक गलत थाना चुन लेता है तो केस को संबंधित क्षेत्र के थाने को स्थानांतरित किया जाएगा।
  • केस दर्ज होने की सूचना एसएमएस और पीडीएफ कॉपी ईमेल के माध्यम से मिलेगी। 
  • इसके साथ ही संबंधित थाने के अधिकारियों को भी एसएमएस से सूचना मिलेगी। थाने में एक नियमित मोबाइल नंबर अलग से रहेगा। 
  • टीआई ई एफआईआर की वाजिब कारण से दर्ज की गई है या नहीं, इसकी रोज जांच की जाएगी।
  • पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समय-समय पर ई एफआईआर के जरिए दायर केसों की समीक्षा करेंगे।
  • वाहन चोरी की सूचना चौकी, थाना, कंट्रोल रूम, डायल 100 पर मिलने के बाद उसे खोजा जाएगा। 
  • साधारण चोरी की जांच 45 दिनों में व वाहन चोरी की जांच 30 दिन में पूरी करना होगी।
  • टीआई को ई एफआईआर की सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर इसे दर्ज करने या नहीं करने का निर्णय लेना होगा।
  • यदि ई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो उसका उचित कारण लिखना होगा। 

e-FIR दर्ज होने के उपरांत कार्यवाही किस प्रकार होगी-

  • शिकायतकर्ता को e-FIR दर्ज करने के लिए थाने पर नहीं बुलाया जाएगा।
  • यदि कोई फरियादी थाने में आकर वाहन चोरी या सामान चोरी की शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो उसे e-FIR के लिए बाध्य नहीं किया जाए।
  • यदि नागरिक द्वारा गलत थाने का चयन किया जाता है तो यह FIR को घटनास्थल से संबंधित थाने को स्थानांतरित किया जाए।
  • फरियाद को e-FIR दर्ज होने की सूचना SMS और e-FIR पीडीएफ कॉपी ईमेल के माध्यम से खुद ही मिल जाएगी।
  • e-FIR दर्ज होने पर थाने के अधिकारियों को मोबाइल पर SMS से सूचना प्राप्त होती है। इसके लिए थाने में एक नियमित मोबाइल नंबर अलग से एक्टिव रखना अनिवार्य है।
  • थाना प्रभारी द्वारा अधिकृत की गई e-FIR उचित कारणों से ही की गई है या नहीं। इसकी हर दिन जांच की जाएगी।
  • केस का रजिस्ट्रेशन और जांच निर्धारित समय अवधि में किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समय-समय पर समीक्षा करेंगे।
  • वाहन चोरी की सूचना पुलिस चौकी, थाना, कंट्रोल रूम, डायल 100 पर प्राप्त होने के बाद उसकी खोज के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
  • e-FIR अंतर्गत साधारण चोरी की जांच 45 दिनों में और वाहन चोरी की जांच 30 दिनों में पूरी की जाए।
  • e-FIR पंजीकृत की जाने की समस्या आने पर सीसीटीएनएस भोपाल के हेल्प डेस्क नंबर 075 5-3 503 100 पर कॉल कर सकते हैं।
  •  नोट – उक्‍त जानकारी विभिन्‍न ऑनलाईन स्‍त्रोतो से प्राप्‍त की गयी है। कृपया संबंधित बेवसाईट का उपयोग करके सही जानकारी प्राप्‍त करे। ईमेज एवं अन्‍य फोटो पुलिस विभाग की citizen.mppolice.gov.in  से निकाली गई है।

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